फार्मेसी अधिनियम 1948

फार्मेसी अधिनियम 1948

फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 10 के तहत बनाए गए विनियम।

(जैसा कि भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या वी. 13016/1/89-पीएमएस दिनांक 2-8-1991 द्वारा अनुमोदित और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अधिसूचित किया गया है।)

क्रमांक 14-55/87 (भाग)-पीसीआई/2484-2887:-

फार्मेसी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ, निम्नलिखित नियम बनाती है: