PCI Logo Light PCI Logo Dark
भारतीय भेषजी परिषद् स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय
Digital India Swasth Bharat
डिजी-फार्मेड शिकायत सूचना का अधिकार आईसीसी प्रक्रिया/प्रपत्र स्क्रीन रीडर
PCI Logo
भारतीय भेषजी परिषद् स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय
PCI Logo
भारतीय भेषजी परिषद् स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय
शिकायत सूचना का अधिकार आईसीसी प्रक्रिया/प्रपत्र
    • पीसीआई के बारे में
    • राष्ट्रपति डेस्क
      • केंद्रीय परिषद
      • कार्यकारी समिति
      • शिक्षा विनियम समिति
      • कानून समिति
      • व्यावसायिक फार्मेसी और जनसंपर्क समिति
      • वित्त समिति
      • रैगिंग की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए पीसीआई समिति
      • एंटी रैगिंग कमेटी के नोडल अधिकारी
    • पीसीआई के अधिकारी
    • वार्षिक लेखा
    • वार्षिक रिपोर्ट
    • स्वीकृत-डिप्लोमा-संस्थान-यू-एस-12
    • डिप्लोमा संस्थानों में केवल संचालन हेतु
    • धारा 12 के तहत अनुमोदित डिग्री संस्थान
    • डिग्री संस्थान केवल आचरण के लिए
    • फार्म.डी. (पोस्ट बैकालॉरिएट) के लिए अनुमोदित संस्थान
    • फार्म.डी. के लिए अनुमोदित संस्थान
    • ब्रिज कोर्स के लिए स्वीकृत संस्थान
    • एम.फार्मा पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदित संस्थान
    • फार्म.डी. विनियमन 2008 के अंतर्गत अनुमोदित संकाय प्रशिक्षण स्थल
    • फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के उद्देश्य से फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 14 के तहत पीसीआई द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालयों/विदेशी योग्यताओं की सूची। फार्म.डी विनियम 2008
    • सार्वजनिक नोटिस
    • फार्मेसी पुरस्कार योजना
    • फार्मेसी पुरस्कार के लिए चयन हेतु मानदंड
    • फार्मेसी पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र (योजना की श्रेणी i) से vi) के लिए)
    • फार्मेसी पुरस्कार (योजना की श्रेणी i) से vi) के लिए आवेदक द्वारा बायोडाटा तैयार करने के निर्देश
    • फार्मेसी पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र (योजना की श्रेणी vii के लिए)
    • फार्मेसी पुरस्कारों के लिए चयन समिति के गठन हेतु कार्यालय आदेश
    • संबद्धता शुल्क परिपत्र
      • परिपत्र
      • पुरालेख
    • टीए/डीए दिशानिर्देश
    • ईआर 91 और फार्मा डी के संबंध में स्पष्टीकरण
    • सार्वजनिक नोटिस
    • फार्मासिस्ट वेतनमान के लिए पीसीआई के प्रयास
    • पीसीआई/स्वास्थ्य मंत्रालय अनुदान
    • न्यायालय का निर्णय
    • पीसीआई विनियम
    • पीसीआई दिशानिर्देश
    • पाठ्यक्रमानुसार विनियम
    • फार्मेसी अधिनियम 1948
    • शिक्षा विनियम
    • जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023
    • विनियमन 7 के तहत तैयार पाठ्यक्रम, फार्मेसी में डिप्लोमा कोर्स के लिए शिक्षा विनियमन, 2020 के परिशिष्ट ए के तहत निर्धारित उपकरणों और तंत्र की सूची
    • फार्मेसी कॉलेजों में रैगिंग की समस्या को रोकने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम, 2011 (स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या V-13012/01/2009-PMS dl.29/02/2012 के अनुसार अनुमोदित)
    • फार्मेसी संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता विनियम, 2014
    • फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 26ए, 41, 42 और 43 में संशोधन के अनुसार विनियमन (जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023) 13 जून, 2025 को अधिसूचित।
स्क्रीन रीडर
  • डिजी-फार्मेड
  • उपलब्धि पुस्तिका
  • ईसी-सीसी के निर्णय
  • एईबीएएस पोर्टल
  • पीसीआई के बारे में
  • राष्ट्रपति डेस्क
  • परिषद के सदस्यों
    • केंद्रीय परिषद
    • कार्यकारी समिति
    • शिक्षा विनियम समिति
    • कानून समिति
    • व्यावसायिक फार्मेसी और जनसंपर्क समिति
    • वित्त समिति
    • रैगिंग की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए पीसीआई समिति
    • एंटी रैगिंग कमेटी के नोडल अधिकारी
  • पीसीआई के अधिकारी
  • वार्षिक लेखा
  • वार्षिक रिपोर्ट
  • स्वीकृत-डिप्लोमा-संस्थान-यू-एस-12
  • डिप्लोमा संस्थानों में केवल संचालन हेतु
  • धारा 12 के तहत अनुमोदित डिग्री संस्थान
  • डिग्री संस्थान केवल आचरण के लिए
  • फार्म.डी. (पोस्ट बैकालॉरिएट) के लिए अनुमोदित संस्थान
  • फार्म.डी. के लिए अनुमोदित संस्थान
  • ब्रिज कोर्स के लिए स्वीकृत संस्थान
  • एम.फार्मा पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदित संस्थान
  • फार्म.डी. विनियमन 2008 के अंतर्गत अनुमोदित संकाय प्रशिक्षण स्थल
  • फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के उद्देश्य से फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 14 के तहत पीसीआई द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालयों/विदेशी योग्यताओं की सूची। फार्म.डी विनियम 2008
  • सार्वजनिक नोटिस
  • फार्मेसी पुरस्कार योजना
  • फार्मेसी पुरस्कार के लिए चयन हेतु मानदंड
  • फार्मेसी पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र (योजना की श्रेणी i) से vi) के लिए)
  • फार्मेसी पुरस्कार (योजना की श्रेणी i) से vi) के लिए आवेदक द्वारा बायोडाटा तैयार करने के निर्देश
  • फार्मेसी पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र (योजना की श्रेणी vii के लिए)
  • फार्मेसी पुरस्कारों के लिए चयन समिति के गठन हेतु कार्यालय आदेश
  • संबद्धता शुल्क परिपत्र
  • नीति परिपत्र
    • परिपत्र
    • पुरालेख
  • टीए/डीए दिशानिर्देश
  • ईआर 91 और फार्मा डी के संबंध में स्पष्टीकरण
  • सार्वजनिक नोटिस
  • फार्मासिस्ट वेतनमान के लिए पीसीआई के प्रयास
  • पीसीआई/स्वास्थ्य मंत्रालय अनुदान
  • न्यायालय का निर्णय
  • पीसीआई विनियम
  • पीसीआई दिशानिर्देश
  • पाठ्यक्रमानुसार विनियम
  • फार्मेसी अधिनियम 1948
  • शिक्षा विनियम
  • जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023
  • विनियमन 7 के तहत तैयार पाठ्यक्रम, फार्मेसी में डिप्लोमा कोर्स के लिए शिक्षा विनियमन, 2020 के परिशिष्ट ए के तहत निर्धारित उपकरणों और तंत्र की सूची
  • फार्मेसी कॉलेजों में रैगिंग की समस्या को रोकने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम, 2011 (स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या V-13012/01/2009-PMS dl.29/02/2012 के अनुसार अनुमोदित)
  • फार्मेसी संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता विनियम, 2014
  • फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 26ए, 41, 42 और 43 में संशोधन के अनुसार विनियमन (जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023) 13 जून, 2025 को अधिसूचित।
  • मुख्य सामग्री पर जाएँ
  • उपलब्धि पुस्तिका
  • ईसी-सीसी के निर्णय
  • एईबीएएस पोर्टल

पूछे जाने वाले प्रश्न

क्र.सं.

सवाल उत्तर
1 अनुमोदित पाठ्यक्रमों का नाम पीसीआई द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी गई है • डी.फार्मा (10+2 के बाद 2 साल का कोर्स) • बी.फार्मा (10+2 के बाद 4 साल का कोर्स) • बी.फार्मा (प्रैक्टिस) (डी.फार्मा के बाद 2 साल का कोर्स) • फार्म. डी (10+2 के बाद 6 साल का कोर्स) • एम.फार्मा (बी.फार्मा के बाद 2 साल का कोर्स) पेशे का अभ्यास करने के लिए फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के उद्देश्य से फार्मेसी अधिनियम की धारा 12 के तहत कोई अन्य पाठ्यक्रम अनुमोदित नहीं है: जैसे- बी.फार्मा (ऑनर्स) बी.फार्मा+एमबीए (एकीकृत) फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री में एमएससी। गुणवत्ता आश्वासन में एमएससी।
2 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता कृपया देखें- • “फार्मेसी में डिप्लोमा कोर्स के लिए शिक्षा विनियम, 2020” का विनियमन 4। • “बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी.फार्मा) कोर्स विनियम, 2014” का विनियमन 4। • “बैचलर ऑफ फार्मेसी (प्रैक्टिस) विनियम, 2014” का विनियमन 4। • “फार्मा.डी. विनियम, 2008” का विनियमन 4। • “मास्टर ऑफ फार्मेसी (एम.फार्मा) कोर्स विनियम, 2014” का विनियमन 3। सभी विनियम परिषद की वेबसाइट (https://pci.gov.in/) पर उपलब्ध हैं।
3 फार्मेसी अधिनियम, 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के उद्देश्य से फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए केंद्र सरकार / राज्य सरकार के संस्थानों की ओपन स्कूल शिक्षा प्रणाली की पात्रता। कृपया परिषद के दिनांक 30/07/2015 और 07/09/2015 के परिपत्र देखें।
14-2circular.pdf [PDF , 48.95 KB]
Eligibility_of_open_school.pdf [PDF , 60.66 KB]
4 फार्मेसी अधिनियम, 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के उद्देश्य से फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु। कृपया परिषद के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 और 05/05/2016 का संदर्भ लें
14-2circular_1.pdf [PDF , 50.18 KB]
14-11Minimum_age.pdf [PDF , 62.25 KB]
5 अनुमोदित संस्थानों की सूची पीसीआई नियमित रूप से अनुमोदित संस्थानों की सूची को अद्यतन कर रहा है। कृपया वेबसाइट देखें।
6 फार्मेसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए संस्थानों की फीस फार्मेसी कोर्स में छात्रों के प्रवेश के लिए संस्थानों की फीस पीसीआई द्वारा विनियमित नहीं की जाती है। यह काम संबंधित केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इसमें पीसीआई की कोई भूमिका नहीं है।
7 ट्यूशन फीस माफी (टीएफडब्ल्यू) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) / जम्मू और कश्मीर सीटें आदि जैसी विभिन्न श्रेणियों में अतिरिक्त सीटों के संबंध में स्पष्टीकरण। कृपया परिषद का परिपत्र दिनांक 30/09/2020 देखें।
14-48_circular_30092020.pdf [PDF , 2574.83 KB]
8 पार्श्व प्रवेश के माध्यम से प्रवेश कृपया परिषद का परिपत्र दिनांक 30/09/2020 देखें।
14-48_circular_30092020_1.pdf [PDF , 2574.83 KB]
9 छात्रों के प्रवास/स्थानांतरण के लिए दिशानिर्देश कृपया परिषद के दिनांक 12/06/2001 और 30/05/2002 के परिपत्र देखें।
10 फार्मेसी शिक्षण स्टाफ को एक से अधिक स्थानों पर काम करने की अनुमति नहीं है। कृपया परिषद का दिनांक 05/01/2011 का परिपत्र देखें
11 राज्य फार्मेसी परिषद द्वारा फार्मेसी स्नातकों को गुड स्टैन्डिंग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश। कृपया परिषद का परिपत्र दिनांक 15/06/2021 देखें
12-10_circular_15062021.pdf [PDF , 2398.82 KB]
12 भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद (FACI) – PCI द्वारा अनुमोदित नहीं कृपया परिषद का परिपत्र दिनांक 07/01/2021 देखें www.pcionline.co.in/pdf/12-8_circular_7012021.pdf
13 विभिन्न फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विदेशी योग्यता को भारतीय योग्यता के साथ समतुल्यता। मामला विचाराधीन है।
14 क्या विदेशी छात्र/नागरिक भारत में पंजीकृत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र हो सकते हैं? नहीं। (क) पंजीकरण फार्मेसी अधिनियम, 1948 के अध्याय-IV के तहत राज्य सरकारों द्वारा गठित राज्य फार्मेसी परिषदों द्वारा किया जाता है, न कि पीसीआई द्वारा। (ख) पंजीकरण फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 33 के साथ 32(2) के तहत किया जाता है, जिसके अनुसार पंजीकरण के लिए न्यूनतम वैधानिक आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं • आवेदक की आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना चाहिए। • आवेदक को राज्य में निवास करना चाहिए या फार्मेसी का व्यवसाय या पेशा करना चाहिए। • आवेदक को एक अनुमोदित परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए या उसके पास फार्मेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत अनुमोदित योग्यता होनी चाहिए या वह किसी अन्य राज्य में पंजीकृत फार्मासिस्ट हो।
15 फार्मासिस्ट की पात्रता (ए) पंजीकरण फार्मेसी अधिनियम, 1948 के अध्याय-IV के तहत राज्य सरकारों द्वारा गठित राज्य फार्मेसी परिषदों द्वारा किया जाता है, न कि पीसीआई द्वारा। (बी) पंजीकरण फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 33 के साथ 32(2) के तहत किया जाता है, जिसके अनुसार पंजीकरण के लिए न्यूनतम वैधानिक आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं • आवेदक की आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना चाहिए। • आवेदक को राज्य में फार्मेसी का व्यवसाय या पेशा करना चाहिए या उसका निवास होना चाहिए। • आवेदक को एक अनुमोदित परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए या उसके पास फार्मेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत अनुमोदित योग्यता होनी चाहिए या वह किसी अन्य राज्य में पंजीकृत फार्मासिस्ट हो। फार्मेसी अधिनियम, 1948 के तहत, फार्मेसी अधिनियम की धारा 12 के तहत पीसीआई द्वारा अनुमोदित संस्थान से केवल निम्नलिखित योग्यताएं फार्मासिस्ट के रूप में पेशे का अभ्यास करने के लिए पंजीकरण के उद्देश्य से अनुमोदित हैं – • डी.फार्मा कोर्स (10 + 2 के बाद 2 साल और 500 घंटे का व्यावहारिक प्रशिक्षण) • बी.फार्मा कोर्स (10 + 2 के बाद 4 साल का कोर्स) • फार्म.डी कोर्स (10 + 2 के बाद 6 साल का कोर्स)
16 पंजीकरण/पंजीकरण का नवीनीकरण/एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण का स्थानांतरण फार्मेसी अधिनियम, 1948 के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण, नवीनीकरण और पंजीकरण का हस्तांतरण राज्य फार्मेसी परिषद द्वारा किया जाता है, न कि पीसीआई द्वारा। इसलिए, अनुरोध है कि कृपया राज्य फार्मेसी परिषद के साथ आगे बढ़ें।
17 पंजीकृत फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी कृपया फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन, 2015 देखें। इसके अलावा a) फार्मेसी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार, पंजीकृत फार्मासिस्ट के अलावा कोई भी व्यक्ति चिकित्सक के पर्चे पर किसी भी दवा को संयोजित, तैयार, मिश्रित या वितरित नहीं करेगा और जो कोई इसका उल्लंघन करता है, वह छह महीने की सजा या एक हजार रुपये से अधिक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 42 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है और यह 1.9.1984 से पूरे देश में लागू है। b) फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन, 2015 के नियमन 4.3 के अनुसार "केवल पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पर्चे पर वितरण" यह अनिवार्य करता है कि प्रत्येक पंजीकृत फार्मासिस्ट केवल उन दवाओं को वितरित करेगा जैसा कि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा निर्धारित किया गया है
18 फार्मासिस्ट पंजीकरण की वैधता प्रत्येक राज्य फार्मेसी काउंसिल के अलग-अलग नियम हैं, सभी उम्मीदवार सीधे संबंधित राज्य फार्मेसी काउंसिल से संपर्क कर सकते हैं।
19 परीक्षा से बाहर निकलें "डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन, 2022" के तहत एग्जिट परीक्षा डी.फार्मा कोर्स के 2022-2023 बैच से लागू की जाएगी। डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, उम्मीदवार फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 32(2) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होगा।
20 जीपैट परीक्षा पीसीआई इस पर काम कर रहा है। अगले साल से पीसीआई ही इसका संचालन करेगा।
21 फार्मासिस्ट की भर्ती अथवा विभिन्न पदों पर फार्मासिस्ट की पात्रता भर्ती संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार/निजी संगठनों आदि द्वारा की जाती है। इसमें पी.सी.आई. की कोई भूमिका नहीं होती है।
22 शिक्षण संकाय के लिए यूजीसी वेतनमान का कार्यान्वयन। कृपया परिषद का दिनांक 19/06/2012 का परिपत्र देखें।
23 विभिन्न फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से उर्दू शिक्षा बोर्ड पर स्पष्टीकरण- फार्मेसी अधिनियम, 1948। कृपया परिषद का दिनांक 10/11/2022 का परिपत्र देखें।
14-148_circular_10112022.pdf [PDF , 1033.32 KB]
24 उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीएचएसई), ओडिशा की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (व्यावसायिक) को पीसीआई द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है कृपया परिषद का परिपत्र दिनांक 10/12/2021 देखें।
14-2_circular_10122021.pdf [PDF , 911.59 KB]
25 अनुमोदित संस्थान नहीं निम्नलिखित संस्थानों को फार्मासिस्ट के रूप में पेशे का अभ्यास करने के लिए पंजीकरण के प्रयोजन के लिए फार्मेसी अधिनियम की धारा 12 के तहत पीसीआई द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है: 1. सिंघानिया विश्वविद्यालय, झुंझुनू - 333 515।
26 बी.फार्मा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए डी.फार्मा अभ्यर्थियों की पात्रता कृपया बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी.फार्मा.) पाठ्यक्रम विनियम, 2014 के विनियम 4.ए का संदर्भ लें जो स्वतः स्पष्ट है तथा परिषद की वेबसाइट (www.pci.nic.in) पर उपलब्ध है।
27 संस्थान द्वारा central.pci.ac.in पर ऑनबोर्डिंग पूरी करने के बाद क्या होता है? एक बार आपका ऑनबोर्डिंग आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाने पर, कृपया प्रोसेसिंग के लिए कुछ समय दें। एक बार आपका ऑनबोर्डिंग स्वीकृत हो जाने पर, आपको आपके पंजीकृत ईमेल पते पर निर्दिष्ट डोमेन (उपस्थिति URL) के साथ लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त होंगे। हालाँकि, यदि आपका ऑनबोर्डिंग आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आपको पिछले अस्वीकृत आवेदन में उल्लिखित कारण को सुधारते हुए पुनः आवेदन करना होगा।
28 मुझे अभी तक अपना अस्थायी नंबर क्यों नहीं मिला? यह देरी आमतौर पर नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्याओं के कारण होती है, इसलिए कृपया दोबारा जाँच लें कि कोई अस्थायी नंबर प्राप्त हुआ है या नहीं। इसलिए, आपको सलाह दी जाती है कि आप निम्नलिखित चरणों का पालन करके पीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करें: • चरण 1: https://digipharmed.pci.gov.in/#/login-issue पर क्लिक करें। • चरण 2: उपयोगकर्ता प्रकार "संस्था" चुनें। • चरण 3: ईमेल और अन्य प्रासंगिक विवरण दर्ज करें। • चरण 4: समस्या प्रकार "AEBAS अस्थायी कोड प्राप्त नहीं हुआ" चुनें। • चरण 5: OTP सत्यापित करें और शिकायत दर्ज करें।
29 यदि मेरी प्रस्तुति इसलिए अस्वीकृत कर दी जाए क्योंकि जानकारी मेल नहीं खाती तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे मामलों में, आपको DIGI-PHARMed पोर्टल पर संकाय टूल के अनुरूप एक वैध नोडल अधिकारी जैसे सटीक और सत्यापित विवरणों के साथ अपना आवेदन पुनः प्रस्तुत करना होगा और सही जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
30 मुझे अभी तक अपना डोमेन क्यों नहीं मिला? संस्थानों के सत्यापन की प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए यदि आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाता है, तो डोमेन स्वचालित रूप से मेल द्वारा संस्थानों के साथ साझा कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संस्थानों से अनुरोध है कि वे पुनः पुष्टि कर लें कि आवेदन पूर्ण है और सभी दस्तावेज़ हस्ताक्षरित और जाँचे हुए हैं।
31 मुझे लॉगिन क्रेडेंशियल मिल गए हैं। आगे क्या करना है? कृपया विस्तृत निर्देशों के लिए FAQ अनुभाग में स्थित "नोडल अधिकारी मैनुअल" देखें। इसके अलावा, इन दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, नोडल अधिकारी को प्रभाग, कर्मचारी पदनाम, कार्यालय स्थान, उपकरण स्थान, कार्यालय समय, बायोमेट्रिक एडमिन और एक्टिवेशन कोड आदि जोड़ना आवश्यक है। नोडल अधिकारी मैनुअल देखने के चरण नीचे दिए गए हैं: • चरण 1: central.pci.ac.in पर जाएँ • चरण 2: दाएँ कॉलम में FAQ अनुभाग पर जाएँ। • चरण 3: ड्रॉपडाउन में "नोडल अधिकारी मैनुअल" पर क्लिक करें। • लिंक: https://central.pci.ac.in/assets/doc/pci_portal_manual/Nodal_officer_man ual_Updated_V_2_0.pdf
32 मेरे उपयोगकर्ता प्रभाग या इकाई क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? कृपया सुनिश्चित करें कि आपके एडमिन लॉगिन पर डिवीजन मेनू में सभी डिवीजन सक्रिय हैं।
33 मैं संकाय के रूप में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली कैसे स्थापित करूं? आपके द्वारा निर्दिष्ट विक्रेता, जहाँ से आपने उपकरण खरीदा है, द्वारा स्थापना सहायता प्रदान की जाएगी। उपकरण स्थापित हो जाने के बाद, कृपया सुनिश्चित करें कि यह AEBAS पोर्टल पर अपडेट और पंजीकृत है।
34 बायोमेट्रिक डिवाइस पर AEBAS एप्लीकेशन डाउनलोड करने की प्रक्रिया क्या है? कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें: • चरण 1: अपने निर्धारित उपस्थिति URL पर जाएँ। • चरण 2: अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करें। • चरण 3: "कंसोल" मेनू पर जाएँ। • चरण 4: आपको ऊपर दाईं ओर सॉफ़्टवेयर डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। • चरण 5: कृपया डेस्कटॉप/टैबलेट के लिए BAS सॉफ़्टवेयर डाउनलोड करें। • चरण 6: इंस्टॉलेशन के बाद, सॉफ़्टवेयर आपको एक डिवाइस एक्टिवेशन कोड दर्ज करने के लिए कहेगा। • चरण 7: एंट्री पॉइंट चुनें और बायोमेट्रिक एडमिन के साथ प्रमाणीकरण करें। नोट: बायोमेट्रिक एडमिन - एक निर्दिष्ट व्यक्ति होता है जो BAS उपकरणों (टैबलेट और डेस्कटॉप) पर उपस्थिति सॉफ़्टवेयर पंजीकृत कर सकता है। नोडल अधिकारी मैनुअल का संदर्भ लेकर बायोमेट्रिक एडमिन को जोड़ा जा सकता है।
35 उपयोगकर्ता (संकाय) पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है? कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें: • चरण 1: अपने संस्थान के निर्दिष्ट उपस्थिति URL पर जाएं। • चरण 2: बाएं पैनल पर "संगठन पंजीकरण" पर क्लिक करें। • चरण 3: आवश्यकतानुसार विवरण भरें। कृपया ध्यान दें कि संकाय पंजीकरण में उपयोग की जाने वाली "उम्मीदवार आईडी" BH-P-नंबर यानी केंद्रीकृत पोर्टल नंबर है। • चरण 4: फॉर्म जमा करने से पहले आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। • चरण 5: इसके अलावा, उपयोगकर्ता उपयोगकर्ता पुस्तिका की भी जांच कर सकता है जैसा कि परिषद द्वारा 13.06.2025 को अपलोड किया गया है और इस लिंक https://pci.gov.in/en/blog/guidelines-fornodal-admin-and-user-for-further-process-at-the-end-of-institutions-for-thebiometric-attendance-system-aebas-in-all-pci-approved-pharmacy-institutions/ पर उपलब्ध है।
36 यदि मेरा उपयोगकर्ता नाम DIGIPHARMed पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ता नाम से मेल नहीं खाता है तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे मामलों में, परिषद ने नीचे उल्लिखित चरणों का पालन करके DIGI-PHARMed पोर्टल पर प्रोफाइल संपादित करने के लिए अस्थायी पहुँच की अनुमति दी है: • चरण 1: DIGI-PHARMed पोर्टल https://digipharmed.pci.gov.in/#/digipharmed पर क्लिक करें। • चरण 2: सही लॉगिन विवरण का उपयोग करके अपने संकाय प्रोफ़ाइल से पोर्टल पर लॉगिन करें। • चरण 3: अपने प्रोफ़ाइल अनुभाग पर जाएँ और • चरण 4: "प्रोफ़ाइल संपादित करें" पर क्लिक करें और OTP मान्य करें। • चरण 5: उपयोगकर्ता अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम अपडेट कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यह सभी फार्मासिस्टों के लिए उपलब्ध एक अस्थायी विकल्प है और इसलिए, सभी उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि कृपया आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम अपडेट करें।
37 शिकायत प्रस्तुत करने या कोई मुद्दा उठाने की प्रक्रिया क्या है? कृपया शिकायत पोर्टल https://digipharmed.pci.gov.in/#/loginissue पर जाएँ और विभाग को "आईटी" के रूप में चुनें और समस्या प्रकार के ड्रॉपडाउन से AEBAS से संबंधित समस्याओं का उल्लेख करते हुए अपनी शिकायत दर्ज करें। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्देश दिया जाता है कि कोई भी संस्थान या उपयोगकर्ता Hod-mohfw@nic.in पर कोई ईमेल या शिकायत न भेजें। सभी अनुरोध केवल शिकायत पोर्टल पर ही दर्ज किए जाने चाहिए।
38 मुझे बायोमेट्रिक डिवाइस पर उपस्थिति कैसे दर्ज करनी चाहिए? उपयोगकर्ता (संकाय) के सफल पंजीकरण के बाद, संस्थानों को संबंधित उपस्थिति URL से लॉग इन करके नोडल एडमिन पोर्टल से संकाय के अनुरोध को स्वीकृत करना होगा। इसके अलावा, संकाय पंजीकरण के बाद, प्रत्येक व्यक्ति को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उपस्थिति आईडी प्राप्त होगी। इसके बाद, संकाय डिवाइस पर उपस्थिति आईडी भरकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं।

सामाजिक नेटवर्क पर हमसे जुड़ें:

X Instagram Facebook
समाचार पत्र

भारत में फार्मेसी शिक्षा और व्यवसाय स्नातक स्तर तक पीसीआई द्वारा विनियमित किया जाता है, जो संसद द्वारा पारित फार्मेसी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों द्वारा शासित एक वैधानिक निकाय है।

त्वरित सम्पक

निविदाओं

गोपनीयता नीति

नियम एवं शर्तें

इवेंट गैलरी

पूछे जाने वाले प्रश्न

तकनीकी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हमारे बारे में

छात्र कॉर्नर

नीति एवं परिपत्र

हमसे संपर्क करें

साइट मानचित्र

मदद

पता

पीसीआई मुख्यालय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 1-300, तृतीय तल, टॉवर-I, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली 110 029।

प्रतिक्रिया दें
अंतिम बार समीक्षा और अद्यतन: दिसमबर 4, 2025
Visitors Count: ...
© 2025 कॉपीराइट: फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पर जाएं