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पीसीआई परिचय

भारत में फार्मेसी शिक्षा और व्यवसाय को पीसीआई द्वारा विनियमित किया जाता है, जो संसद द्वारा पारित फार्मेसी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों द्वारा शासित एक वैधानिक निकाय है।

  • फार्मेसी अधिनियम 1948 निम्नलिखित प्रस्तावना के साथ 4.3.48 को अधिनियमित किया गया था- "फार्मेसी के पेशे को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम। जबकि फार्मेसी के पेशे और अभ्यास के विनियमन के लिए बेहतर प्रावधान करना और उस उद्देश्य के लिए फार्मेसी परिषदों का गठन करना समीचीन है".
  • पीसीआई का गठन फार्मेसी अधिनियम की धारा 3 के तहत 9.8.49 को किया गया था